28 Mar 2024, 17:01:00 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
news » World

शरीफ परिवार की विदेश जाने संबंधी याचिका कोर्ट में नामंजूर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 8 2018 11:13AM | Updated Date: Jun 8 2018 11:13AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज की एक सप्ताह के लिए लंदन जाने संबंधी याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी बेटी ने जवाबदेही अदालत से लंदन में बीमार पत्नी कुलसुम नवाज को देखने के लिए अनुमति देने की अपील की थी।
 
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान छूट देने का भी अनुरोध किया। अदालत ने कहा कि मुकदमा अपने अंतिम चरण में है, इसलिए शरीफ परिवार को देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने पहले दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
 
शरीफ परिवार ने 11 से 16 जून तक अदालत में पेश होने से छूट मांगने वाली याचिका में कुलसुम की मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न की है। शरीफ परिवार ने अदालत से कैंसर पीड़ित कुलसुम नवाज के उपचार के लिए ब्रिटेन जाने की इजाजत मांगी थी। याचिका में कहा गया है कि कुलसुम को कीमोथेरेपी के छह चक्र देने के बाद आराम की आवश्यकता है।
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »