नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2002 में एक व्यापारी से जबरन वसूली के मामले में दोषी ठहराए गए गैंगस्टर अबू सलेम की सजा की अवधि पर 2 जून को फैसला सुनाएगा। कोर्ट बुधवार को इसलिए फैसला नहीं सुना सकी क्योंकि अबू सलेम को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। आपको बता दें कि दिल्ली के एक व्यापारी अशोक गुप्ता ने शिकायत की थी कि अप्रैल 2002 में अबू सलेम ने पांच करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए उन्हें फोन किया था।
अशोक गुप्ता ने बयान दिया था कि अबू सलेम ने पांच करोड़ रुपए नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। सलेम सहित पांच अन्य आरोपियों पर व्यापारी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रुपए फिरौती वसूलने के मामले में यह केस चल रहा है। सलेम का 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था। सलेम फिलहाल मुंबई बम धमाके के मामले में जेल में बंद है।