नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सिखों के गुरू नानकदेव के जीवन पर बनी फिल्म 'नानक शाह फकीर' से संबंधित याचिका की सुनवाई आठ मई तक के लिए मुल्तवी कर दी। न्यायालय ने, हालांकि यह स्पष्ट किया कि इस दौरान उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा। न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वह फिल्म निर्माता और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) का पक्ष आठ मई को सुनेगी।
फिल्म निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस सूरी ने दलील दी कि यह फिल्म पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों में रिलीज हो चुकी है। खंडपीठ ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगी कि क्या गुरू नानक देव के जीवन को सही तरीके से फिल्म में दर्शाया गया है या नहीं? एसजीपीसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया ने कमेटी के 2003 की उस अधिसूचना का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सिखों के दसों गुरुओं एवं उनके परिवार के सदस्यों पर फिल्म नहीं बनाएगा।