नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने संबंधी याचिका की सुनवाई अगले माह के लिए शुक्रवार को मुल्तवी कर दी। शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और मोहलत की, जिसके बाद न्यायालय ने उसे (सरकार को) आठ मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
यह याचिका तीन नाबालिग बच्चों की ओर से दायर की गई है, जिन पर सुनवाई करते हुए 25 नवंबर 2016 को शीर्ष अदालत ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। नौ अक्टूबर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली के मद्देनजर 31 अक्टूबर 2017 तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को संशोधित करने की मांग भी न्यायालय ने खारिज कर दी थी।