पटना। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहार के मोकाम से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह की प्रतिबंधित हथियारों की बरामदगी के मामले में नियमित जमानत अर्जी पर आज बहस जारी रही। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष द्विवेदी की अदालत में दाखिल की गई जमानत अर्जी पर बहस करते हुए विधायक सिंह के वकील सुनील कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा जिस आवास से हथियारों की बरामदगी की बात कही जाती है वहां सिंह वर्षों से नहीं रहते हैं और उनके दुश्मनों का आवास भी उक्त आवास के अगल-बगल ही है।
सिंह का वर्षों से वहां आना-जाना नहीं होता है। विधायक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए उनके वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की सुनवाई के लिए 21 नवंबर 2019 की तिथि निश्चित की है। मामला इसी वर्ष पटना जिले के बाढ़ थाने में दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार, सिंह के लधमा गांव स्थित पैतृक आवास से पुलिस ने प्रतिबंधित हथियार और विस्फोटक बरामद किए जाने का दावा किया था।