नई दिल्ली। भारतीय सेना और सरकार के खिलाफ झूठी खबर फैलाने के आरोप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पूर्व छात्र नेता शहला राशिद के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में आपराधिक शिकायत दर्ज करायी गयी है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गयी है। शीर्ष अदालत के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कहा है कि जेएनयू की पूर्व छात्र नेता ने अपने ट्वीट के जरिये भारतीय सेना पर निराधार आरोप लगाये हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। राशिद द्वारा रविवार को कश्मीर पर विवादित ट्वीट किये गये थे, जिसे सेना ने खारिज कर दिया था। श्रीवास्तव ने राशिद के ट्वीट को अपनी शिकायत में आधार बनाया है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए, 153, 153ए, 504 और 505 तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई किये जाने की मांग की है। राशिद मूल रूप से श्रीनगर की रहने वाली हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही वह ट्विटर पर सरकार के खिलाफ लगातार सक्रिय हैं। रविवार को उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके सेना और पुलिस पर कई आरोप लगाये थे।