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कोर्ट के आदेश के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया टिक टॉक एप

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 17 2019 10:15AM | Updated Date: Apr 17 2019 10:15AM
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नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट के चीनी वीडियो शेयरिंग एप टिक टॉक पर बैन के बाद गूगल ने इस एप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस एप पर लगाए गए बैन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। मंगलवार को यह बात सामने आई थी कि सरकार गूगल और एप्पल से इस एप को अपने एप स्टोर से हटाने के संबंध में बात कर रही है। रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट द्वारा बैन पर स्टे लगाने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद ही गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इस एप को हटा दिया है। 
 
इस एप का मालिकाना हक चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है। टिक टॉक एप यूजर्स को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। कोर्ट ने टिक टॉक एप पर पॉर्नोग्राफिक कंटेंट के बढ़ावा मिलने के कारण बैन लगाने की बात कही थी। इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार को एप पर बैन का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने इस आदेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। 
 
बता दें कि गूगल के इस कदम के बाद नए यूजर्स अब इस एप को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो यूजर्स इस एप को पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं, वह इसका इस्तेमाल पहले की तरह ही करते रहेंगे। जब तक कि कोर्ट या सरकार इस एप को पूरी तरह से बैन करने का कोई आदेश ना दे। गौरतलब है कि कोर्ट ने 3 अप्रैल की सुनवाई में मीडिया कंपनियों को इस एप के वीडियो टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई है।
 
कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को इस मामले में इंडिपेंडेंट काउंसेल नियुक्त किया है। टिक टॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइटडांस टेक्नोलॉजी अरविंद दातार की नियुक्ति पर भरोसा है। कंपनी ने कहा कि हम मद्रास हाई कोर्ट द्वारा अरविंद दातार की इंडिपेंडेंट काउंसेल के तौर पर नियुक्ति का स्वागत करते हैं। हमें भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास है। हमें आशा है कि फैसला 12 करोड़ एक्टिव यूजर्स के पक्ष में ही आएगा, जो इस एप का इस्तेमाल करते हैं।
 
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