नई दिल्ली। देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून की मुखालफत कुछ पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए नहीं, बल्कि इस कानून में धार्मिक आधार पर नागरिकता देने और इसमें एक समुदाय यानी मुसलमानों को शामिल नहीं करने के लिए की जा रही है।
मौलाना मदनी ने कहा, 'किसी खास तबके को किनारे लगाकर कोई कानून बनाया जाए तो उसे न संविधान और न ही मुल्क कबूल करता है।' उन्होंने कहा, ' देश का मुसलमान पड़ोसी मुल्कों से आए अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता देने का विरोध नहीं करता है, पर इसमें मजहबी बुनियाद पर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इसकी मुखालफत की जा रही है।'
जमीयत प्रमुख ने आरोप लगाया, मेरा मानना है कि इनको अपने लोगों को यह संदेश देना था कि अगर मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है और संवैधानिक तौर पर उन्हें छोड़ सकता है तो यह वे ही कर सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को भी भारतीय नागरिकता देने की मांग करते हुए मौलाना मदनी ने कहा, 'बर्मा भी पहले भारत का ही हिस्सा था और अगर आप इन तीन मुल्कों के गैर मुस्लिमों को भारत में रहने की इजाजत दे सकते हैं तो आप रोहिंग्या को भी इजाजत दे सकते हैं। मगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप की नागरिकता देने की बुनियाद मजहब पर आधारित है।'