चंडीगढ़। पंजाब सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग देश में बच्चों के साथ बढ़ रही शारीरिक शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता मुहिम की शुरुआत 11 दिसंबर से करने जा रहा है। राज्य को चार जोनों में बाँटकर प्रशिक्षण-कम-वर्कशॉप के जरिये लोगों को इस बारे में बनाए गए कानून से अवगत करवाया जायेगा। विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि बच्चों के साथ होने वाली शारीरिक शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फरोम सेक्शूअल ओफैनसिस एक्ट, 2012 और अमैंडमैंट 2019’ लागू किया गया है। इस कानून सम्बन्धी लोगों को जानकारी देने और जागरूक करने के लिए राज्य को चार जोनों में बाँटकर जिला बठिेंडा, पटियाला, जालंधर और एस. बी. एस. नगर में प्रशिक्षण-कम- वर्कशॉप करवाई जा रही हैं।
पहली वर्कशॉप 11 दिसंबर को बठिेंडा के छाबड़ा पेलेस, बैकसाईड स्पोर्टस स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला बठिेंडा समेत फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा के लोग शामिल हो सकते हैं। इसी तरह दूसरी वर्कशॉप जालंधर के रैड क्रॉस भवन, लाजपत नगर में 18 दिसंबर को लगाई जायेगी, जिसमें जिला कपूरथला, जालंधर, अमृतसर, तरनतारन, पठानकोट, लुधियाना और मोगा के लोग शिरकत कर सकेंगे जबकि 20 दिसंबर को थापर यूनिवर्सिटी, आदर्श नगर, भादसों रोड पटियाला में लगाई जा रही तीसरी वर्कशॉप में जिला संगरूर, पटियाला, एस.ए.एस. नगर, फतेहगढ़ साहिब और बरनाला के लोगों को बच्चों के साथ बढ़ रही शारीरिक शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों सम्बन्धी जागरूक किया जायेगा। चौथी वर्कशॉप 27 दिसंबर को विद्यावती भवन, सामने जिला प्रशासनिक कंपलैक्स चंडीगढ़ रोड, एस.बी.एस. नगर में लगाई जा रही है, जिसमें गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और एस.बी.एस. नगर के लोग भाग ले सकेंगे।