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बांबे उच्च न्यायालय का फैसला ‘भगवान का हस्ताक्षर’: जिग्नेश शाह

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 24 2019 1:40AM | Updated Date: Aug 24 2019 1:40AM
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मुंबई। बांबे उच्च न्यायालय द्वारा ‘63 मून्स टेक्नोलॉजिज’ के बैंक खातों और  8,500  करोड़ रुपए की सम्पत्तियों को अटैच करने की पुलिस की कार्रवाई को रद्द किये जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को  इसके मालिक जिग्नेश शाह ने अदालत के फैसले को ‘भगवान का हस्ताक्षर’ बताया। पुलिस ने महाराष्ट्र निवेशक हित संरक्षण अधिनियम के तहत सभी सम्पत्तियों को अटैच किया था, जिसे अदालत ने अब रद्द कर दिया है। शाह ने  कहा, ‘‘मुझे शुरू से ही न्यायपालिका पर विश्वास था और यह फैसला ‘भगवान का हस्ताक्षर’ है। मौजूदा समय में सत्य की जीत हो रही है और सभी तरह से झूठ पराजित हो रहे हैं।’’

उन्होंने अदालत के फैसले को सत्य की जीत बताते हुए कहा कि वह सभी एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि अदालत ने गुरुवार को यह कहते हुए पुलिस की कार्रवाई को रद्द कर दिया था कि नेशनल स्पोट एक्सचेंज लिमिटेड, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिज इंडिया लिमिटेड के खिलाफ वित्तीय अनिमितता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। शाह ने कहा, ‘‘मैं सभी शुभचिंतकों, अंशधारकों तथा साझेदारों का मुश्किल की इस घड़ी में साथ खड़ा रहने के लिए शुक्रिया करता हूं। हिरोशिमा तथा नागासाकी में हुए बमबारी के बाद जिस तरह से जापान आगे बढ़ा उसी तरह से हम आगे बढने के प्रतिबद्ध हैं।’’ 

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