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गुजरात दंगा केस : मोदी को क्लीन चिट के विरुद्ध 26 को सुनवाई

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 20 2018 11:26AM | Updated Date: Nov 20 2018 11:26AM
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 नई दिल्ली। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्दोष करार देने वाले फैसले के खिलाफ जकिया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई सोमवार को टाल दी। न्यायालय इस याचिका पर अब 26 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने सोमवार को समय की कमी की वजह से इस मामले में सुनवाई टाल दी। एसआईटी के इस मामले में मोदी और अन्य को क्लीन चिट देने के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को जकिया और सीतलवाड़ ने चुनौती दी थी।
 
याचिका का विरोध
एसआईटी की तरफ से न्यायालय में हाजिर हुए अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका का विरोध किया। रोहतगी ने कहा कि इस मामले में सीतलवाड़ को दूसरी याचिकाकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीतलवाड़ की याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि वह असली याचिकाकर्ता नहीं है। सीतलवाड़ का कहना है कि वे इस मामले में न्यायालय की मदद करना चाहती हैं।
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