नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर मामले में संविधान पीठ के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका पर 11 नवम्बर पर सुनवाई की जाएगी। दरअसल, अखिल भारतीय मलयाली संघ की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि नेशनल अयप्पा डिवोटी एसोसिएशन संस्था सहित करीब 19 पुनर्विचार याचिका अब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला केरल के लोगों की धार्मिक भावनाओं के पहलू को अनदेखा कर दिया गया है। ऐसे में कोर्ट का 28 सितंबर का फैसला असंवैधानिक है. इसलिए कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक मे एक और अहम फैसला सुनाते हुए केरल के सबरीमाला मंदिर के द्वार सभी महिलाओं के लिए खोल दिया था। कोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक का नियम रद्द करते हुए कहा था कि यह नियम महिलाओं के साथ भेदभाव है और उनके सम्मान व पूजा अर्चना के मौलिक अधिकार का हनन करता है। शारीरिक कारणों पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना गलत है।