नई दिल्ली। सरकार का मानना है कि मौजूदा एंटी हाईजैकिंग कानून भी प्रभावी ढंग से काम करेगा, जिससे लोगों का हवाई सफर आने वाले दिनों में ज्यादा सुरक्षित होगा। बदलते समय के साथ हवाई यात्रा को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार तैयारी करती रहती हैं। मौजूदा समय में अनधिकृत ड्रोन कैमरों की एयरपोर्ट परिसर में रोकथाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती है, जिसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है।
अलावा सरकार संदिग्ध वस्तुओं को एयरपोर्ट के भीतर ले जाने वाले लोगों पर अत्यधिक सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है। एयरपोर्ट के भीतर संदिग्ध वस्तुएं ले जाने वाले लोगों के पकड़े जाने पर सख्त धाराएं लगाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध वस्तुओं की श्रेणियों को भी बढ़ाने की योजना है, जिसमें अनधिकृत ड्रोन भी शामिल होंगे।
साथ ही एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सीटीएक्स मशीन भी लगाई जाएगी जो कि बारीक और संदिग्ध वस्तुओं का भी पता लगा सकती है।गौरतलब है कि हवाई यात्रा के खतरों से निपटने के लिए एंटी हाईजैकिंग एक्ट1982 में बदलाव किया गया था और 2016 में नया एंटी हाईजैकिंग एक्ट बना था। लगातार अलग-अलग एजेंसियां इस कानून की मदद से हवाई खतरों का मुकाबला करने की रणनीति बना रही हैं।