नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर के ऋण फर्जीवाड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेहुल चोकसी और अन्य आरोपियों की 218 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। इससे पहले भी ईडी ने नीरव मोदी, उसके भाई और अन्य लोगों की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया था। ये संपत्तियां भारत तथा चार अन्य देशों में स्थित हैं।
ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए कोर्ट में पेश न होने के बाद की है। कोर्ट ने घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
ईडी ने धन शोधन कानून (पीएमएलए एक्ट) के तहत नीरव मोदी की जिन संपत्तियों को जब्त किया था उसमें 5 विदेशी बैंक खाते (कुल राशि 278 करोड़ रुपये), हांगकांग से बरामद की गई हीरे की ज्वैलरी (22.69 करोड़ रुपये) और 19.5 करोड़ रुपये के मूल्य का दक्षिण मुंबई में स्थित एक फ्लैट शामिल है। इसके अलावा ईडी ने 216 करोड़ रुपये मूल्य की न्यूयॉर्क में स्थित दो संपत्तियों को भी जब्त किया था। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 5 के तहत की थी।
एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां, आभूषण, फ्लैट और बैंक बैलेंस आदि भारत, ब्रिटेन और न्यूयॉर्क समेत अन्य जगहों में स्थित हैं। ऐसे बेहद कम मामले हैं जिनमें भारतीय एजेंसियों ने किसी आपराधिक जांच के सिलसिले में विदेश में संपत्तियां जब्त की हैं।
ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जारी पांच विभिन्न आदेशों के तहत जब्त किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईडी ने इसी मामले में एक अन्य आरोपी आदित्य नानावती के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और उसका चाचा मेहुल चोकसी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।