नई दिल्ली। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बैंको और डाकघरों में चल रही प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि आधार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश से बैंकों, डाकघरों और सरकारी परिसरों में चल रहे आधार नामांकन और अपडेशन की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बैंक खाते खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। लेकिन बैंकों और डाकघरों में चल रहे आधार नामांकन और उनमें ताजा जानकारी जोड़ने की गतिविधियां चलती रहेंगी क्योंकि यह सत्यापन सेवा से अलग हैं। पांडे ने कहा, 'बैंक खाते खोलने और अन्य सेवाओं के लिए आधार का आॅफलाइन मोड में उपयोग किया जा रहा है।