नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड केस में बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल भारत को भारत भेजा जाएगा। दुबई कोर्ट ने इसके लिए आदेश दे दिया है। दरअसल, दुबई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर केस में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। कोर्ट का यह फैसला भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले भारत ने इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई आपराधिक जांच के आधार पर खाड़ी देश से इस संबंध में आग्रह किया था, जिसके बाद मंगलवार को अदालत ने यह फैसला दिया।
अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि क्रिश्चियन मिशेल (54) के खिलाफ आदेश की पूरी जानकारी आज (बुधवार) मिल सकेगी क्योंकि कानूनी फैसला अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ऐसे में भारतीय अधिकारियों के आग्रह पर उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जा रहा है।
दुबई कोर्ट का यह फैसला मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बिचौलिए मिशेल को फरवरी 2017 में यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया था। मिशेल के वकील ने आरोप लगाया था की भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई उनके क्लाइंट पर दबाव बना रही है। हालांकि जांच एजेंसी ने मिशेल के वकील के इन आरोपों को खारिज कर दिया था।
ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर अपने आरोप-पत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये की दलाली ली थी। ईडी ने कहा था कि यह पैसा और कुछ नहीं, बल्कि कंपनी द्वारा 12 हेलिकॉप्टरों के समझौते को अपने पक्ष में कराने के लिए वास्तविक लेन-देन के नाम पर दी गई रिश्वत थी।
बता दें कि इस मामले में गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा के अलावा मिशेल तीसरा कथित बिचौलिया है। अदालत द्वारा क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद दोनों जांच एजेंसियों ने इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। इसके काद मिशेल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वे दुबई में ही है।