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अब पालतू जानवर बेचने के लिए पंजीकरण कराना होगा जरूरी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 14 2018 10:16AM | Updated Date: Sep 14 2018 10:16AM
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पालतू जानवरों के कारोबार को विनियमित करने के लिए के लिए नियम अधिसूचित कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए इन नियमों के तहत जानवरों के रख रखाव के मानक तय किए गए हैं। इसके तहत ऐसे प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

केंद्र सरकार के इस फैसले की पशु अधिकार संगठनों ने सराहना करते हुए कहा कि अगर नियमों को ठीक तरीके से लागू किया गया तो इससे ऐसे जानवरों के साथ क्रूरता पर रोक लगेगी। पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि इस से पशुओं की देखभाल भी सही ढंग से हो सकेगी। दरअसल इस नियम के तहत भारत में पालतू जानवरों की खरीद-बिक्री में लगी दुकानों में पशुओं को रखने और उनकी देखभाल के लिए नए मानक तय किए गए हैं। पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकथाम नियम, 2018 पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। 

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