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रोडरेज केस में रिव्यू पिटीशन फाइल - सिद्धू को बड़ी सजा दे सकता है SC

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 13 2018 1:23PM | Updated Date: Sep 13 2018 1:27PM
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नई दिल्ली। पंजाब के मंत्री और कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिद्धू के खिलाफ 20 साल पुराने एक मामले को फिर उठाते हुए उनकी सजा बढ़ाने की बात कही है और उनको नोटिस भी भेजा है। दरअसल ये मामला गैर इरादतन हत्या का था।
 
मई में, इस मामले में सिद्धू को मामूली जुर्माने के साथ बरी कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिद्धू को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए उनकी सजा को बढ़ाने का विचार किया जाएगा। तीस साल से भी पुराने रोडरेज मामले में पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। 
 
यह है मामला
मामला साल 1988 का है। सिद्धू का पटियाला में कार से जाते समय गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया। आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई और बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद निचली अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों का अभाव बताते हुए साल 1999 में बरी कर दिया था। 
 
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