नई दिल्ली। बच्चों का आधार कार्ड बनाने और उसे अपडेट करने को लेकर आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है। अथॉरिटी ने कहा है कि किसी भी बच्चे को दाखिला देने से इसलिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। यूआईडीएआई ने साफ किया है कि स्कूल किसी भी बच्चे को आधार न होने की अवस्था में किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रख सकता।
इसके साथ ही आधार अथॉरिटी ने स्कूलों को छात्र-छात्राओं के आधार पंजीकरण और अपडेट करने की खातिर सुविधा उपलबध कराने के लिए कहा है। यूआईडीएआई ने स्कूल प्रीमाइस में ही आधार बनाने और अपडेट करने की सुविधा देने के लिए कहा है। इसके साथ ही यूआईडीएआई ने साफ किया है कि आधार न होने की सूरत में दाखिला देने से इनकार करना अवैध है।
कानून में कहीं भी इसका प्रावधान नहीं है। बता दें मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट से लेकर कई अन्य सेवाओं को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसे में यूआईडीएआई समय-समय पर लोगों की आशंकाओं को लेकर जागरूक करता रहता है। इसी महीने आधार अथॉरिटी फेशियल रिकग्निशन की सुविधा लेकर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस नई सुविधा को आॅथेंटिकेशन के लिए अनिवार्य किया जाएगा।