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माल्या को झटका, यूके की कोर्ट ने कहा- भारतीय बैंकों के पैसे दो

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 16 2018 10:45AM | Updated Date: Jun 16 2018 10:45AM
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नई दिल्ली। शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत से झटका लगा है। विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने कानूनी खर्च के एवज में भारत के 13 बैंकों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए चुकाने का निर्देश दिया है। बता दें, 13 बैंकों ने विजय माल्या के खिलाफ कर्ज की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की है। विजय माल्या केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ ने पिछले महीने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया।
 
न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ ने पिछले महीने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कोर्ट की इस व्यवस्था को सही ठहराया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार है।
 
इस आदेश के तहत अदालत ने माल्या से कहा कि वह ब्रिटेन में विश्वव्यापी कुर्की आदेश तथा कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के पंजीकरण मद में लागत का भुगतान करे। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, कारपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया व जेएम फिनांशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है। 
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