नई दिल्ली। संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में कथित भागीदारी को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई गिरफ्तारी में हस्तक्षेप का वरिष्ठ पत्रकार उपेन्द्र राय का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि वह गिरफ्तारी में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि उसने गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उपेन्द्र राय की याचिका नहीं पढ़ी है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने उपेन्द्र राय, प्रसून रॉय और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने कल लंबी पूछताछ के बाद उपेन्द्र राय को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाना है। तहलका, सहारा और अन्य मीडिया संगठनों से जुड़े रहे उपेन्द्र राय के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने हवाईअड्डा के संवेदनशील स्थान तक पहुंचने की अनुमति के लिए फर्जी कागजात जमा कराये थे। उनके खिलाफ गैर-कानूनी लेनदेन का भी आरोप है।