नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उम्मीद जताई गई कि मोदी सरकार जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई और आर भानुमति की संवैधानिक पीठ ने इस संदर्भ में कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेनुगोपाल ने कहा कि सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति पर काम कर रही है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 मई रखी है।
पिछले महीने हुई सुनवाई में केंद्र ने लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी पर बात रखी। केंद्र की ओर से कहा गया कि लोकायुक्त कानून के मुताबिक चयन समिति में विपक्ष के नेता का होना जरूरी होता है, लेकिन 16वीं लोकसभा में किसी को भी विपक्ष का नेता घोषित नहीं किया गया है।
सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो इस समय कांग्रेस सदन की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसकी ओर से भी विपक्ष का नेता घोषित नहीं किया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकायुक्त चयन समिति में विशेष आमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया।