नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगाई जिसमें टाटा संस का ‘निजी कंपनी’ के रूप में रूपांतरण को अवैध करार देने के फैसले में बदलाव करने से इनकार कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने टाटा संस की अपील पर सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि गत छह जनवरी को अपीलीय न्यायाधिकरण ने कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग करने वाली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था।