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आधार संशोधन विधेयक पर लगी संसद की मुहर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 8 2019 7:06PM | Updated Date: Jul 8 2019 7:06PM
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नई दिल्ली। निजी डाटा की सुरक्षा पुख्ता करने के उपायों और इसके दुरुपयोग पर तीन वर्ष के कारावास तथा एक करोड़ रुपए के जुर्माने की व्यवस्था वाले ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019’ पर सोमवार को संसद की मुहर लग गयी। राज्यसभा ने भोजनावकाश के बाद लगभग तीन घंटे की चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले सदन ने दो मार्च को जारी ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश 2019’ को अनुमोदित नहीं करने के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस विधेयक के जरिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016, भारतीय तार अधिनियम 1886 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में बदलाव होगा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को आश्वस्त किया कि आधार के डाटा का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। आधार को सुरक्षित बनाने को लेकर विधेयक में सुरक्षा के विशेष और सभी जरूरी उपाय किए गए हैं।
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