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एयरसेल-मैक्सिस केस : कार्ति चिदंबरम को मिली विदेश जाने की अनुमति, लेकिन....

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 30 2019 1:13PM | Updated Date: Jan 30 2019 1:14PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस केस मामले के आरोपी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने इसके लिए दस करोड़ रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वे 5,6,7 और 12 मार्च को कार्ति से पूछताछ करना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने कार्ति को 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कार्ति को चेतावनी देते हुए कहा कि आप जांच में सहयोग करें वर्ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने इसके पहले जांच में सहयोग नहीं किया है।
 
पिछले 28 जनवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि वह कार्ति चिदंबरम से किस तिथि को पूछताछ करना चाहती है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जिससे जांच पूरी नहीं हो पा रही है। ईडी ने कहा था कि कार्ति पिछले छह महीने में 51 दिन विदेश में थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कार्ति से किन-किन तिथियों पर पूछताछ करना चाहते हैं, हमें बताइए। कार्ति को जांच में सहयोग करना होगा। 
 
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