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अगस्ता वेस्टलैंड: ED ने कोर्ट में कहा- मिशेल ने लिया मिसेज गांधी का नाम

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 29 2018 4:45PM | Updated Date: Dec 29 2018 4:45PM
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नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी बिचौलिया व ब्रिटिश कारोबारी क्रिश्चियन मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। ईडी ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत को बताया कि क्रिश्चियन मिशेल ने श्रीमती गांधी का नाम लिया है, लेकिन किस संदर्भ में ये अभी नहीं कहा जा सकता है। ईडी ने अदालत को बताया कि क्रिश्चियन मिशेल ने पहचान की है कि कैसे HAL को इस सौदे से हटा दिया गया था और सौदे के पेशकश टाटा को की गई थी। ईडी ने मिशेल के वकील की पहुंच पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही। ED ने आरोप लगाया कि उसे बाहर से पढ़ाया जा रहा है।
 
ईडी ने कहा, 'क्रिश्चियन मिशेल ने 'इतालवी महिला के बेटे' के बारे में भी बात की है और कहा है कि कैसे वह देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ईडी ने मिशेल की 8 दिन की कस्टडी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इसी पर कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि मिशेल पर एक परिवार पर नाम लेना का दबाव है। 
 
आरपीएन सिंह ने कहा, 'मिशेल पर एक विशेष परिवार का नाम लेने का दबाव है, क्यों चौकीदार एक परिवार का नाम लेने के लिए सरकारी एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? बीजेपी के स्क्रिप्ट राइटर ओवर टाइम कर रहे हैं।' ईडी ने कहा, 'हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मिशेल और अन्य लोगों के बीच संचार में 'R' के रूप में संदर्भित 'बड़ा आदमी' कौन है। हमें मिशेल को अन्य लोगों का आमना-सामना करा यह जानने की आवश्यकता है कि 'बड़ा आदमी' या 'R' कौन है।' 
 
मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ ने अदालत में कहा, 'मिशेल ने हमें कागजात सौंपे थे, लेकिन यह ईडी का दोष है कि उन्होंने इसे होने दिया। क्रिश्चियन मिशेल ने किसी चीज के बारे में प्रश्न किया था। उन्होंने हमें कुछ देने की कोशिश की, हमने यह नहीं देखा कि यह क्या था, यह तुरंत बताया गया कि वह हमें एक कागज दे रहा था और कागज छीन लिया गया था। 
 
पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल के वकीलों को उनसे मिलने के दौरान दूरी बनाए रखने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने वकीलों को हर सुबह और शाम 15 मिनट मिशेल से मिलने की समय सीमा को सीमित कर दिया है। मिशेल को 4 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
 
सीबीआई और ईडी द्वारा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में तीन बिचौलिए की जांच की जा रही है, जिनमें मिशेल भी शामिल है। ईडी ने मिशेल के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए जनवरी में यूएई अधिकारियों से अनुरोध किया था। ईडी और सीबीआई दोनों ने रिश्वत मामले में भारत की अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए थे और आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।
 
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