पुणे। महाराष्ट्र में भीमा-कोरेगांव हिंसा के आरोपी और हिंदू एकता अघाड़ी के अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे को पुणे की ग्रामीण पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एकबोटे की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी जिसके बाद पुणे की ग्रामीण पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बम्बई उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद एकबोटे ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। एकबोटे पर कोरेगांव हिंसा मामले में क्रूरता, जानलेवा हमला करने, दंगा भड़काने और धारा 144 उल्लंघन करने का मामला दर्ज है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते और भारिप बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने आरोप लगाया था
कि 56 साल के मिलिंद एकबोटे ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। मामला दर्ज होने के बाद से मिलिंद एकबोटे फरार चल रहे थे। भीमा कोरेगांव मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद एकबोटे ने 22 जनवरी को पुणे के जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था।