जबलपुर। मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय में आज सिने तारिका व अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की महिला मित्र मोनिका बेदी के फर्जी पासपोर्ट संबंधी मामले में सुनवाई प्रारंभ हुई। याचिका की सुनवाइ्र के दौरान जस्टिस व्हीपीएस चैहान की एकलपीठ के समक्ष सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया। जिसका जवाब पेश करने के लिए मोनिक बेदी की तरफ से समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने यचिका पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। भोपाल के कोहेफिजा थाने में पुलिस ने अंडर वर्ल्ड सरगना अबू सलेम, फिल्म स्टार मोनिका बेदी सहित अन्य के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट मामलें में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
प्रकरण की सुनवाई करते हुए भोपाल जिला न्यायालय के सीजेएम ने साल 2007 में फिल्म स्टार मोनिका बेदी को सबूतों के आभाव में दोष मुक्त करार दिया था। जिसके खिलाफ एडीजे के समक्ष अपील दायर की गयी थी। एडीजे ने सुनवाई के बाद अपील को खारिज कर दिया था। जिसे संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मामलें से संबंधित रिकॉर्ड तलब करते हुए प्रकरण की सुनवाई के निर्देश दिये थे। राज्य शासन ने भी हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। याचिका पर हुई सुनवार्इ्र के दौरान सरकार की तरफ से याचिका के संबंध में प्रारंभिक तर्क प्रस्तुत किये गये। जिस पर जवाब पेश करने के लिए मोनिका बेदी की तरफ से समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिसके एकलपीठ ने यह आदेश जारी किया।