28 Mar 2024, 23:13:48 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश अक्षय कुमार द्विवेदी ने रिश्वतखोर कार्यपालक यंत्री को चार वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया है। आरोपी पर 52 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया कि लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री विवेक पालवे ने कार्य आदेश जारी करने के लिए  राजेन्द्र जैन से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त से की थी। लोकायुक्त की टीम ने 12 सितम्बर 2014 को तत्कालीन कार्यपालन यंत्री को शासकीय निवास में शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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