इंदौर। सुप्रीम कोर्ट से इंदौर नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। इंदौर में सरवटे से गंगवाल बस स्टैंड तक रोड चौड़ीकरण योजना का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर दायर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह रछढ नम्बर 14891 ङ्मा 2018 अभय शुक्ला इंदौर नगर निगम दायर की गई थी। इस एसएलपी में यह मसला उठाया गया था कि मास्टर प्लान व भूमि विकास नियम के तहत शहर के मध्य क्षेत्र में रोड़ चौड़ीकरण नही किया जा सकता।
इंदौर नगर निगम की ओर से अधिवक्ता मनोज मुंशी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखे। यह एसएलपी खारिज होने के बाद अब गंगवाल से सरवटे बस स्टैंड तक रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की सभी बाधाएं समाप्त हो गई है।