20 Apr 2024, 01:50:33 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

ग्वालियर। जिला सत्र न्यायाधीश अभय कुमार ने चिटफंड कंपनी के संचालक श्यामलाल रावत श्रीराम कॉलोनी गोल पहाड़िया को धोखधड़ी के मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है और 3 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि से निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
 
अगर अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने मजदूर व गरीब भोले भाले लोगों को अधिक राशि देने का लालच देकर चंगुल में फसाया और पैसे हड़प लिए हैं।  
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »