ग्वालियर। जिले में मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटल, धर्मशालाओं आदि में वैवाहिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह इत्यादि के दौरान हर्ष फायर करना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राहुल जैन ने आयुध अधिनियम के तहत इस आशय को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी कार्यक्रम में शस्त्र का प्रदर्शन या गोली दागने अथवा हर्ष फायर की घटना होती है तो इसके लिए आयोजक सहित कार्यक्रम स्थल के मालिक व संचालकगण संयुक्त रूप से पृथक-पृथक जबाबदेह होंगे।