इंटरनेट डेस्क। टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के नए नियम को लागू करने की नई तारीख का ऐलान किया है। जो अब ये नियम 16 दिसंबर से लागू हो जायेंगे। ट्राई द्वारा इन नियमों को बीते साल दिसंबर में अनाउंस किया गया था। पहले ये नियम 11 नवंबर से लागू होने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इन्हें टाल दिया गया था। नए नियम से ग्राहकों के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बेहद आसान हो जाएगी।
ट्राई के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद कोई व्यक्ति MNP कराता है तो इसकी प्रक्रिया 2 कामकाजी दिनों में पूरी हो जाएगी। वहीं, एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी के आग्रह को 5 दिन में पूरा किया जाएगा। अभी इस प्रक्रिया के पूरे होने में 7 दिन का समय लगता है। टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग एजेंसियों को भुगतान करना पड़ता है। ट्राई द्वारा तय की गई नई फीस अब सिर्फ 5.74 रुपए हो गई है, जिसके बाद टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर ट्रांजैक्शन में बचत होगी। टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर नए ग्राहक के लिए अभी 19 रुपए का भुगतान करना पड़ा।