नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत मंगलवार को मंजूर कर ली। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने दाखिल की थी। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि उन पर मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाकर उनकी छवि खराब की गयी है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि दोनों आप नेताओं ने ट्वीट और बयानों के जरिए उनकी छवि खराब की है जिसके लिए उन्होंने कोई क्षमा भी नहीं मांगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल और सिसोदिया की 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानती राशि पर जमानत मंजूर की।