नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शत-प्रतिशत वोटर्स वेरीफायबल पेपर्स ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के सत्यापन का निर्देश देने संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन खंडपीठ ने चेन्नई स्थित समूह टेक फॉर ऑल की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी की कि यह याचिका बेवजह दायर की गयी है। उन्होंने कहा, ‘‘जब एक वृहद पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है, तो ऐसी याचिकाओं की सुनवाई अवकाशकालीन पीठ द्वारा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस याचिका में क्या है! इसमें कोई दम नहीं है। हम याचिका खारिज करते हैं।’’