नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 200-प्वाइंट रोस्टर संबंधी केंद्रीय शिक्षण संस्थान और शिक्षक कैडर आरक्षण अध्यादेश 2019 पर रोक लगाने से सोमवार को इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता प्रिया शर्मा और पृथ्वीराज चौहान को उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से कहा,‘‘आप संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते?’’ याचिका में अध्यादेश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया था।