नई दिल्ली। गोवा के पार्क हयात होटल को आईटीसी से बेचे जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सही ठहराया। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने पार्क हयात के वास्तविक मालिक ब्लू कोस्ट होटल्स की अपील स्वीकार करते हुए इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पार्क होटल की परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण छह माह के भीतर किया जाये। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ऋणदाता भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आईएफसीआई) द्वारा हयात की आईटीसी से बिक्री निरस्त कर दी थी।