रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से तथा पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली एवं दलीय आधार से कराये जाने तथा मतदान ईवीएम की बजाय मत पत्र से कराने की मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने सिफारिश की है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए चुनाव की प्रणाली तय करने सहित अन्य निर्णय लेने के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया और वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की तीन सदस्यीय उप समिति की आज यहां बैठक हुई जिसमें महापौर और अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई।
इसी के साथ उप समिति ने पार्षद पद के लिए चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की सिफारिश की है।इसके बैठक में पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव व्यय की सीमा के लिए भी अनुशंसा की है। जिसके अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या के नगर निगम में पांच लाख रूपए, 3 लाख से कम जनसंख्या के नगर निगम में तीन लाख रूपए, नगर पालिका परिषद के लिए 1 लाख 50 हजार रूपए तथा नगर पंचायत के लिए 50 हजार रूपए तक प्रत्याशी चुनाव में खर्च कर सकता है। उपसमिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जाएगा।इसके बाद संशोधन का अध्यादेश लाया जायेंगा।