रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित अंतागढ़ टेप प्रकरण में आरोपी बनाए गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने आज खारिज कर दी। अंतागढ़ टेप प्रकरण में अजीत जोगी और उनके बेटे पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।इस मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत में अपने अधिवक्ता एसके फरहान के माध्यम से लगाई थी।
याचिका में तर्क दिया गया कि यह प्रकरण राजनीतिक रूप से गढ़ा हुआ है इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया है कि इस प्रकरण में अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय स्वीकार कर चुकी है।सरकार की ओर से इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं एवं जोगी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद अजीत और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।