बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रोड ओपनिंग के लिए गश्त के दौरान हुई कहा-सुनी में अपने ही प्लाटून कमांडर पर एके-47 से गोलीबारी कर हत्या करने के आरोपी एक प्रधान आरक्षक को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी जानसिंह मरकाम (40) को कल एक विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई। आरोपी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 15 वीं बटालियन की ई-कंपनी में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत था।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार बीजापुर जिले के नेलसनार थाना क्षेत्र के फंडुरी के जंगल में 3 नवंबर 2013 को यह वारदात हुई थी। इस मामले में विशेष अदालत (नक्सल) दंतेवाड़ा के पीठासीन अधिकारी व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज सिंह ठाकुर ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध पाया। मामले में अभियोजन अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलिमा वर्मा ने पेश किया। बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के प्रवास के दौरान रोड ओपंिनग पार्टी निकाली गई थी तभी यह हादसा हुआ था।