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हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 20 2018 10:31AM | Updated Date: Apr 20 2018 10:31AM
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नई दिल्ली। हवाई यात्रा के दौरान किसी कारण से कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई तो डायरेक्टर जनरल आॅफ सिविल एविएशन का नया प्रस्ताव बेहद खास है। डीजीसीए ने पैसेंजर के अधिकारों की सूची में बदलाव का प्रस्ताव दिया है कि यदि किसी पैसेंजर की कनेक्टिंग फ्लाइट शुरुआती फ्लाइट के लेट होने अथवा कैंसल होने की वजह से छूट जाती है तो एयरलाइन पैसेंजर को 20 हजार रुपए बतौर जुमार्ना अदा करेगी। 
 
बोर्डिंग से मना करने पर भी मुआवजा
पैसेंजर के अधिकारों में डीजीसीए ने बदलाव का यह प्रस्ताव दिया है कि यदि किसी एयरलाइन्स ने किसी पैसेंजर को जबरन बोर्डिंग देने से मना किया तो उस पैसेंजर को 5,000 रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा। आमतौर पर ओवर बुकिंग के चलते एयरलाइन्स कुछ पैसेंजर्स को बोर्ड पास नहीं जारी करतीं और पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट से टिकट बुक कराना पड़ता है।
 
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