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1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, आप पर होगा ये बड़ा असर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 25 2019 2:08PM | Updated Date: Aug 25 2019 2:09PM
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नई दिल्‍ली। 1 सितंबर से देश में कई नियम बदल जाएंगे..इन नियमों ट्रैफिक से लेकर कई फाइनेंशियल रूल्स भी शामिल है। इन बदलावों के तहत कहीं आपको राहत मिलेगी तो कुछ ऐसे भी मोर्चे हैं जहां आपकी जेब ढीली होगी। 
 
ट्रैफिक नियम 
एक सितंबर से ट्रैफिक के नए नियम लागू होने वाले हैं। यानी सड़कों पर ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा। सरकार ने बुधवार को कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से लागू होंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से गाड़ी दौड़ाने (ओवरस्पीड) और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है।
 
टैक्स मामलों का निपटारा फटाफट होगा 
पुराने टैक्स मामलोंको निपटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नई स्कीम लाई है। इस स्कीम के तहत अब टैक्स मामलों का निपटारा फटाफट होगा। ये स्कीम 1 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा। इस स्कीम में टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। टैक्स चुकाने के बाद ब्याज, पेनाल्टी से छूट भी मिलेगी। इसके तहत 50 लाख तक के टैक्स पर 70 फीसदी, 50 लाख से ज्यादा के टैक्स पर 50 फीसदी, 50 लाख तक देनदारी, अपील वापसी पर 60 फीसदी और 50 लाख से ज्यादा टैक्स,
अपील वापसी पर 40 फीसदी छूट मिलेगी।
 
इसके अलावा, इसने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के साथ अपील दायर करने के लिए सीमा को क्रमशः 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपये कर दिया है। 
 
व्हीकल का ऑन डैमेज इंश्योरेंस होगा उपलब्ध 
जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएगी।
 
SBI के सभी मौजूदा और नए ग्राहकों को RLLR पर होम लोन 
SBI से लोन लेकर घर खरीदना अब और सस्ता हो गया है। SBI ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। 1 सितंबर से होम लोन पर ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी। RBI ने अगस्त में ही रेपो रेट घटाकर 5.40 फीसदी कर दिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी के लिए नई अधिसूचना जारी किये हैं। इसके लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन (पैकेजिंग व लेबलिंग) नियम, 2008 में बदलाव किये गए हैं। नए नियम 1 सितम्बर, 2019 से लागू होंगे।
 
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