नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय को चीनी वीडियो ऐप ‘टिकटॉक’ पर प्रतिबंध हटाने के मामले में दायर याचिका पर 24 अप्रैल तक फैसला लेने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं होता है, तो मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा ‘टिकटॉक’ पर प्रतिबंध लगाये जाने संबंधी आदेश निरस्त हो जायेगा। पीठ ने कहा, ‘‘हमने मद्रास उच्च न्यायालय को ‘टिकटॉक’ पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए दायर याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।’’ उल्लेखनीय है कि ‘टिकटॉक’ पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है और शीर्ष अदालत से मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने की अपील की गयी है।