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गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने वाले अरमान को कोर्ट ने सुनाया यह फरमान

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 15 2018 1:00PM | Updated Date: Jun 15 2018 1:00PM
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मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता अरमान कोहली को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूप से मारपीट करने के लिए ‘‘ अफसोस और पछतावा ’’ व्यक्त करने के वास्ते एक हलफनामा देने के निर्देश दिये। अदालत ने साथ ही कहा कि अरमान इस बात का आश्वासन दे कि वह भविष्य में इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति आर एम सावंत और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे की एक पीठ ने कोहली द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिका में कोहली ने इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज किये जाने का आग्रह किया था। 
 
याचिका के अनुसार कोहली और उनकी गर्लफ्रेंड मामले में एक समझौते पर पहुंच गये है और उन्होंने (गर्लफ्रेंड) प्राथमिकी को खारिज किये जाने की सहमति दी है। याचिका के अनुसार कोहली ने उन्हें (गर्लफ्रेंड) आर्थिक मुआवजा भी दिया है। कोहली के पिता फिल्म निर्देशक राजकुमार कोहली और उनकी गर्लफ्रेंड आज अदालत कक्ष में मौजूद थे। 
 
हालांकि उन्होंने अदालत को बताया कि वह सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरी थी। कोहली को पुलिस ने लोनावाला से इस सप्ताह की शुरूआत में गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ भादंसं की धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया था। मुम्बई में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कोहली की जमानत याचिका को कल खारिज कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया था।
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