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सपना चौधरी को लेकर कोर्ट ने सुनाया से बड़ा फैसला

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 12 2019 12:24PM | Updated Date: Dec 12 2019 12:25PM
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मुंबई। एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के मामले में गायिका और डांसर सपना चौधरी को राहत मिल गई है। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर कैंसिलेशन की रिपोर्ट दी है. जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने याचिका को अनावश्यक करार देते हुए मामले का निपटारा कर दिया।
 
सपना की तरफ से याचिका में कहा कि उसके खिलाफ सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी पेश करते हुए एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।शिकायत पर पुलिस ने 14 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया गया था। सपना ने याचिका में कहा कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
 
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